राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि केस में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए झारखंड की निचली अदालत में चल रही मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा में दिए गए उनके एक बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भाजपा नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा में अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहने के बयान को लेकर मामला दायर किया था। राहुल गांधी की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को लेकर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने चाईबासा में एक जनसभा में अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर शाह को ‘हत्यारा’ कहने का आरोप लगाया था, जिस पर भाजपा नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया।
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