- आरोपी को 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
पानीपत : जिले के समालखा कस्बे में पड़ाव मोहल्ला में 3 साल पहले दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई है। सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोषी सन्नी निवासी आजाद नगर समालखा को आजीवन कठोर कारावास की सजा की सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 15 गवाहों और सीसीटीवी फुटेज समेत दोषी से बरामद चाकू ने सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है।
चाचा के पास रहता था मृतक मुराद : समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में अजीज अहमद ने बताया था कि वह सराय मोहल्ला खादी आश्रम वार्ड 6 समालखा का रहने वाला है। वह खादी आश्रम के बने क्वार्टर में करीब 37 साल से परिवार सहित रहता है। उसका बड़ा भाई सकूर निवासी गांव सुरजन नगर जिला मुरादाबाद यूपी में रहता था, जिसकी करीब 18-20 साल पहले मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उसके दो बेटे और एक बेटी को समालखा में उसी के पास रहते थे। सकूर के दो बेटे नवाब व मुराद मेहनत मजदूरी करते थे। जबकि बेटी की शादी कर दी थी।
सीसीटीवी फुटेज से खुला था हत्या का राज : 24 अक्टूबर 2020 को उसका भतीजा मुराद (20) घर से अपने साथी सन्नी निवासी आजाद नगर समालखा के साथ गया था। जो सुबह तक घर पर नहीं पहुंचा। जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। जिस दौरान पता लगा कि पड़ाव मोहल्ला समालखा में एक लड़का खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंचकर देखा कि मुराद के पेट व सिर पर चोट लगी थी। सामने वाले घर में लगे CCTV देखे तो उसमें सन्नी चाकू लेकर मुराद को मारते हुए दिखाई दिया।
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