पानीपत: RTI का जवाब न देने पर पूर्व सरपंच पर 25 हजार का जुर्माना

हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने पानीपत जिले के गांव सनोली खुर्द के पूर्व सरपंच प्रदीप कुमार पर RTI का जवाब न देने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। महेंद्र चावला ने आसाराम बापू केस में गवाही देने के बाद ग्राम पंचायत से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। पूर्व सरपंच ने सूचना देने में आनाकानी की, जिसके बाद चावला ने सूचना आयोग में अपील की।

सूचना आयोग ने पूर्व सरपंच को 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि एक माह के भीतर आयोग के खाते में जमा करवानी होगी। यह फैसला RTI कानून के तहत सूचना देने में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा।

पूर्व सरपंच ने बार-बार सूचना देने के लिए दिए गए अवसरों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने सूचना आयोग के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।

समाधान:

  • पूर्व सरपंच को जुर्माना राशि जमा करवानी होगी।
  • भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को RTI कानून का पालन करना होगा।
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