खो गया है पैन कार्ड? तो न हो परेशान, ऐसे करें ई-पैन डाउनलोड
इनकम टैक्स रिटर्न भरने और बैंक से बड़े लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, यानि इसके बाद आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो आपको ITR फाइल करने में परेशानी हो सकती है।
लेकिन चिंता न करें, इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड खो जाने पर आप कैसे आसानी से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
यह सुविधा क्यों शुरू की गई?
दरअसल, भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में पैन कार्ड से संबंधित समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन इंस्टेंट पैन देने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 24 जुलाई से शुरू की गई है और पूरी तरह से मुफ्त है। आप मिनटों में ऑनलाइन ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
ई-पैन कैसे डाउनलोड करें:
- सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- इसके बाद Instant e-PAN विकल्प से New e-PAN चुनें।
- दिए गए विंडो में आपको पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
- Terms and Conditions के विकल्प को स्वीकार करें।
- इस प्रक्रिया पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा।
- OTP दर्ज करें और विवरणों की जांच करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद ई-पैन कार्ड की पीडीएफ आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेज दी जाएगी। इस ई-पैन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सहेज लें।