हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए नई योजना, तीन श्रेणियों में बांटे गए गवाह
हरियाणा सरकार ने अपराध मामलों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना, 2025 लागू की है। इस योजना के तहत गवाहों को संभावित खतरे के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
गवाहों की श्रेणियां और सुरक्षा प्रावधान
श्रेणी-ए – जहां गवाह और उनके परिवार को गंभीर खतरा हो, उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाएगी।
श्रेणी-बी – सीमित समय के लिए सुरक्षा, जिसमें प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान की आशंका हो।
श्रेणी-सी – मामूली खतरे वाले गवाहों को केस की सुनवाई और जांच के दौरान सुरक्षा दी जाएगी।
योजना के तहत सुरक्षा उपाय
गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
गवाह के निवास स्थान पर सुरक्षा उपकरण जैसे CCTV, अलार्म, सुरक्षा दरवाजे आदि लगाए जाएंगे।
जरूरत पड़ने पर नई पहचान और स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी।
गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में ‘साक्षी संरक्षण सेल’ का गठन किया जाएगा।
धमकी की आशंका की रिपोर्ट मिलने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा *किया जाएगा।