थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, दक्षिण-पूर्व एशिया में पहली बार ऐसा हुआ

Rajiv Kumar

थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, दक्षिण-पूर्व एशिया में पहली बार ऐसा हुआ

 

थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह समानता कानून को मंजूरी देकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला और एशिया में नेपाल और ताइवान के बाद तीसरा देश बन गया है, जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है।

LGBTQ+ समुदाय के लिए ऐतिहासिक जीत

इस कानून के तहत, अब 18 साल से अधिक उम्र के समलैंगिक जोड़े थाईलैंड में कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं। LGBTQ+ समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत है, जिसने एक दशक से भी अधिक समय तक समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

समलैंगिक जोड़ों को मिलेंगे कानूनी अधिकार

यह कानून समलैंगिक जोड़ों को विवाह पंजीकरण के साथ-साथ कानूनी, वित्तीय, और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, इन्हें गोद लेने और विरासत के अधिकार भी दिए जाएंगे। यह कदम थाईलैंड में लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर है।

प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा का बयान

थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने इस अवसर पर कहा, “यह कानून लैंगिक विविधता और समान अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति सम्मान और समानता का हकदार है, चाहे उसकी जाति, धर्म, या लैंगिक पहचान कुछ भी हो।”

बैंकॉक में सैकड़ों समलैंगिक विवाह

कानून लागू होने के बाद गुरुवार को थाईलैंड में सैकड़ों समलैंगिक जोड़ों ने विवाह रजिस्टर कराया। बैंकॉक प्राइड के अनुसार, 200 से अधिक जोड़ों ने सियाम पैरागॉन शॉपिंग सेंटर में शादी करने के लिए पंजीकरण कराया है।

दुनिया में कहां-कहां है समलैंगिक विवाह की मान्यता?

थाईलैंड से पहले दुनिया के 33 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें नीदरलैंड, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, ताइवान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देश शामिल हैं।

समलैंगिकता पर सख्त प्रतिबंध वाले देश

वहीं दूसरी ओर, कई देशों में समलैंगिकता अभी भी अपराध की श्रेणी में आती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, कतर और मॉरिटानिया जैसे देशों में समलैंगिक संबंधों पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। इसके अलावा, ईरान, सोमालिया और उत्तरी नाइजीरिया जैसे देशों में समलैंगिक संबंधों को गंभीर अपराध माना जाता है।

 

 

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