Brijbhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की पेशी आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354A (यौन उत्पीड़न), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए हैं।
बृजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट द्वारा गलती मानने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के इस मामले में छह महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि वह शुरू से ही इनका विरोध कर रहे हैं और उनके पास घटना के दिन की अपनी मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण हैं, जो वे कोर्ट में पेश करेंगे।
उन्होंने कहा, “जिस दिन की घटना का जिक्र किया गया है, उस समय मैं कहां था, इसके सारे प्रमाण मेरे पास हैं। अब इन्हें कोर्ट के सामने रखने का समय आ गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है, और मैं पिछले डेढ़ साल से इन आरोपों का सामना कर रहा हूं। इन आरोपों में कोई गंभीरता नहीं है।”
इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है और बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में अपने बचाव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तैयारी कर ली है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जहां इस केस पर आगे की कार्रवाई होगी।