पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: अब आवेदन के लिए जरूरी होगा यह दस्तावेज

Rajiv Kumar

पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: अब आवेदन के लिए जरूरी होगा यह दस्तावेज

पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है। यह विदेश यात्रा, शिक्षा, नौकरी या अन्य उद्देश्यों के लिए अनिवार्य होता है। हाल ही में भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब कुछ नए दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया गया है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

नए पासपोर्ट नियम क्या हैं?

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) को अनिवार्य कर दिया है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। इससे पहले स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों को भी जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

किन लोगों पर लागू होंगे ये नए नियम?

  • ये नए नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होंगे, जो 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं।
  • इससे पहले जन्म लेने वाले लोग पहले की तरह अन्य दस्तावेजों (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र) का उपयोग करके पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पासपोर्ट में और क्या बदलाव किए गए हैं?

  1. आवासीय पता नहीं होगा छपा – अब पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर आवासीय पता नहीं छापा जाएगा।
  2. माता-पिता का नाम हटाया जाएगा – पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर माता-पिता का नाम भी अब नहीं लिखा जाएगा।
  3. बारकोड स्कैन से जानकारी – अब आव्रजन अधिकारी बारकोड स्कैन करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी।
  4. एकल अभिभावकों को राहत – माता-पिता का नाम हटाने के निर्णय से सिंगल पेरेंट्स या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को लाभ मिलेगा।

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया क्या है?

पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन आवेदकों को कुछ चरणों का पालन करना होगा:

  1. सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें या पहले से बने अकाउंट में लॉग इन करें।
  2. नया पासपोर्ट या पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवेदन करें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें।
  4. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और अपॉइंटमेंट बुक करें।
  5. तय तारीख पर पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  6. पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।

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