TRAI ने जारी की नई गाइडलाइन: सिम स्वैप और पोर्टेबिलिटी पर पाबंदी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) को लेकर है और 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू होगी।

TRAI के अनुसार, यह गाइडलाइन सिम स्वैप, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने में मदद करेगी। नए नियमों के तहत, यदि आप अपना सिम स्वैप करते हैं या उसी नंबर से नया सिम लेते हैं, तो आप तुरंत नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे।

सिम स्वैप के 7 दिन बाद ही पोर्टेबिलिटी की अनुमति होगी। यह कदम उन मामलों को रोकने में मदद करेगा जहां ठग किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नया सिम निकालकर धोखाधड़ी करते हैं।

TRAI ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवें संशोधन) रेगुलशन 2024 भी जारी किया है। यह नियम स्पष्ट करता है कि सिम स्वैप के बाद 7 दिनों तक MNP की अनुमति नहीं होगी।

सरल शब्दों में, यदि आप अपना सिम स्वैप करते हैं या नया सिम कार्ड लेते हैं, तो आप 7 दिनों तक इसे किसी अन्य नेटवर्क में पोर्ट नहीं कर पाएंगे। यह नियम सिम स्वैपिंग से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए है।

MNP सुविधा पहली बार 2009 में शुरू की गई थी। यह सुविधा यूजर्स को अपना फोन नंबर बदले बिना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच करने की अनुमति देती है। MNP के लिए, यूजर्स को PORT लिखकर 1900 पर एक SMS भेजना होगा, उसके बाद स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा।