आसाराम को मेडिकल आधार पर मिली जमानत, लेकिन समर्थकों से मिलने पर पाबंदी; सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप केस में दोषी आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत देते समय कड़े निर्देश दिए हैं कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और अपने समर्थकों से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि वह न तो मामले से जुड़े किसी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करेगा और न ही अपने किसी समर्थक से। कोर्ट ने कहा कि जमानत सिर्फ चिकित्सा आधार पर दी जा रही है, लेकिन यह पूरी तरह से शर्तों के पालन पर निर्भर करेगी।
आसाराम की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही है। उसकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह जमानत दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वह किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आसाराम अपने समर्थकों से किसी प्रकार की मुलाकात नहीं कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केस से संबंधित किसी भी प्रकार की साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना न रहे।
Sign in to your account