सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे पर लगाई रोक: रिपोर्ट सील रहेगी, 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे पर लगाई रोक: रिपोर्ट सील रहेगी, 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोका

संभल की जामा मस्जिद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी और इसे खोला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि 8 जनवरी तक मामले में कोई भी फैसला न सुनाया जाए।

पृष्ठभूमि: मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा

24 नवंबर को मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार युवकों की जान चली गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जामा मस्जिद नहीं, बल्कि हरिहर मंदिर है। 19 नवंबर को चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मुख्य बिंदु

  1. सर्वे रिपोर्ट सील रहेगी: मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाएगा और इसे फिलहाल नहीं खोला जाएगा।
  2. शांति बनाए रखने की अपील: सीजेआई ने कहा कि शांति बनाए रखना सबसे अहम है। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत कोई फैसला देने से इनकार कर दिया।
  3. हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट की इजाजत के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।
  4. याचिका पर त्वरित सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तीन दिनों के भीतर सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
  5. सरकार को शांति समिति बनाने का आदेश: अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दोनों समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए शांति समिति का गठन किया जाए।

क्या है विवाद?

हिंदू पक्ष का कहना है कि जामा मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर था। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।